Uttar Pradesh: वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के प्रयास में Uttar Pradesh सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना लगाया है. यूपी सरकार ने जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को खेतों में पराली जलाने वालों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है.
Chief Secretary Durga Shanker Mishra ने एक निर्देश जारी किया जिसमें कहा गया है कि जो कोई भी अपने खेतों में 2 एकड़ से कम आकार के कृषि अपशिष्ट को जलाता हुआ पकड़ा जाएगा, उस पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, 2 से 5 एकड़ के बीच के खेत के आकार वाले किसी भी व्यक्ति पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। News Agency IANS की रिपोर्ट के अनुसार, 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसी भी व्यक्ति पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
Chief Secretary ने संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है कि खेतों में कोई भी कृषि अपशिष्ट जलाया नहीं जाए. उन्होंने यह भी कहा कि तत्काल कार्रवाई की जाए और किसानों को पराली जलाने से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए.
UP government के एक प्रवक्ता ने कहा, “Chief Secretary के अनुसार, कृषि कचरे से निपटने के लिए 14 उपकरणों और मशीनों की पहचान की गई है। यह निर्देश दिया गया है कि फार्म बैंक स्थापित किए जाएं, जहां सामान्य उपयोग के उपकरण और मशीनरी संग्रहीत की जा सकें, और कि उपकरण व्यक्तिगत किसानों को आवश्यकतानुसार वितरित किए जाएं। व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जबकि FPO, सहकारी समितियों और पंचायतों को मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए 80% सब्सिडी प्राप्त होगी।”
यंत्र और मशीनरी 15 अक्टूबर तक खरीद ली जानी चाहिए।

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IANS report के अनुसार, पिछले साल इस कचरे को जलाने वाले किसानों के खेतों के कृषि कचरे को एकत्र किया जाना चाहिए और गौशालाओं में संग्रहित किया जाना चाहिए।
इस वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 20,000 टन कृषि अपशिष्ट गोशालाओं में भेजा जाना चाहिए, और सरकार की पिछली योजना ‘पराली दो खड्ड लो’ को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
अधिकारी के अनुसार, किसानों को दंडित करना अंतिम उपाय होना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि पहले एक व्यापक संवेदीकरण कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए, जिसमें किसानों को कृषि अपशिष्ट जलाने के नकारात्मक प्रभावों और वायु, मिट्टी और जल प्रदूषण पर इसके प्रभाव के बारे में बताया जाए।
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