Uttar Pradesh: Lakhimpur Kheri में दो नाबालिग दलित लड़कियों के बलात्कार और हत्या के छह आरोपियों के वकील ने एक आवेदन दायर कर दावा किया है कि मामले के तीन आरोपी नाबालिग हैं और पुलिस पर आरोप पत्र में जानबूझकर उन्हें बालिग दिखाने का आरोप लगाया है। उनकी असली उम्र से अवगत होने के बावजूद भी।
यह याचिका शुक्रवार को छह आरोपियों की ओर से senior advocate Suresh Singh Munna ने दायर की थी। हालांकि, अदालत ने अभी यह तय नहीं किया है कि आवेदन Juvenile Justice Board (JJB) को भेजा जाए या नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में लड़की के पड़ोसियों समेत छह आरोपियों को 15 सितंबर को गिरफ्तार किया था और अपराध के 15 दिनों के भीतर उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
Lakhimpur Kheri Senior Prosecution Officer (SPO) SP Yadav ने कहा कि आरोपी के वकील ने आरोपी के माता-पिता की ओर से आवेदन दायर किया था, जिन्होंने दावा किया है कि उनके बच्चे नाबालिग हैं और उन्हें नाबालिग ही माना जाना चाहिए. Juvenile Justice Act की धारा 94 के तहत, अनुमान और उम्र के निर्धारण के लिए, यह निर्धारित करने का निर्णय Juvenile Justice Board (JJB) द्वारा लिया जाता है कि आरोपी नाबालिग है या नहीं। अदालत इस संबंध में उन्हें प्रदान किए गए दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच करेगी और फिर तय करेगी कि इसे Juvenile Justice Board (JJB) को भेजा जाए या नहीं।

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एक आरोपी के पिता ने दावा किया था कि उसका बेटा जिसे पुलिस ने गोली मार दी थी, जब वे उसे गिरफ्तार करने गए थे, तब वह केवल 14 साल का था और उसे दिल्ली के अलीपुर इलाके के Government Boys’ Senior Secondary School में अपने बड़े भाई के साथ भर्ती कराया गया था। उन्होंने अदालत से अपील की कि उनकी मार्कशीट की जांच की जाए जो उनके दावे की पुष्टि करेगी और कहा कि पुलिस ने जानबूझकर इन दस्तावेजों को शामिल करने से बच रही है।
एक अन्य आरोपी की मां ने कहा कि उसके बेटे का जन्म 2008 में हुआ था, जो उसे नाबालिग बनाता है और अदालत से उसे जेल में खूंखार अपराधियों से दूर रखने की अपील की क्योंकि वे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं।
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