केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि लोगों के लिए अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने का आज आखिरी दिन है और ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सीबीडीटी के अनुसार, 31 मार्च की समय सीमा के बाद तीन महीने के भीतर अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने वाले लोगों से 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। जो लोग तीन महीने के बाद कार्ड लिंक करते हैं, उन्हें ₹1,000 का जुर्माना देना होगा।

मंगलवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए, सीबीडीटी ने कहा, “प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 139एए की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित प्रपत्र और तरीके से अपने आधार नंबर को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने के लिए आवश्यक है, विफल रहता है। उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट तिथि तक ऐसा करने के लिए, निर्धारित प्राधिकारी को उसके आधार संख्या की बाद की सूचना के समय, शुल्क के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।”
इसमें आगे कहा गया है, जुर्माना “एक राशि के बराबर होगा, – (ए) पांच सौ रुपये, ऐसे मामले में जहां इस तरह की सूचना धारा 139एए की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट तारीख से तीन महीने के भीतर की जाती है; और (बी) एक हजार रुपये, अन्य सभी मामलों में।”
लिंकिंग प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित वेबसाइटों का उपयोग किया जा सकता है – https://www.utiitsl.com/ और https://www.egov-nsdl.co.in/
यहां बताया गया है कि आप विभिन्न तरीकों से अपने पैन को आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं
पोर्टल के माध्यम से लिंक करने के चरण
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें- https://incometaxindiaefiling.gov.in/
- पोर्टल पर रजिस्टर करें, ई-मेल आईडी के लिए पैन नंबर का इस्तेमाल करें
- अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर पोर्टल में लॉग इन करें
- एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगी।
- यदि विंडो प्रकट नहीं होती है, तो मेनू बार पर ‘प्रोफ़ाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘आधार लिंक करें’ पर क्लिक करें।
- पैन कार्ड विवरण के अनुसार नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसी जानकारी का उल्लेख पहले ही किया जाएगा
- आधार पर उल्लिखित पैन विवरण को स्क्रीन पर सत्यापित करें
- यदि कोई बेमेल है, तो आपको उसे किसी भी दस्तावेज़ में ठीक करवाना होगा
- यदि विवरण मेल खाता है, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “लिंक नाउ” बटन पर क्लिक करें
- एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है
- एसएमएस के माध्यम से लिंक करने के चरण
- निम्न संदेश टाइप करें UIDPAN<स्पेस><12 अंक आधार><स्पेस><10 अंक पैन>
- संदेश 567678 या 56161 पर भेजा जा सकता है
- आस-पास के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर लिंक करना
- नजदीकी पैन सेवा केंद्र पर जाएं
पैन कार्ड और आधार कार्ड की एक प्रति के साथ ‘अनुलग्नक- I’ नाम का एक फॉर्म भरना और जमा करना होगा - यह लिंकिंग प्रक्रिया एक सशुल्क सेवा होगी