हाल की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि Indian Railways ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट और किराए के नियम को अपडेट किया है। नए नियम के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों से भी किराया लिया जाएगा। अब, रेल मंत्रालय ने चल रहे बिना तर्क की खबरों पर एक नई सर्कुलर जारी किया है, जिसमे यह स्प्ष्ट रूप से कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का किराया नहीं लिया जाएगा, जब तक कि उनके लिए सीट या बर्थ आरक्षित न की गयी हो। हालांकि, वयस्क बच्चो का किराया देकर उनके लिए सीट या बर्थ बुक कर सकते है।
सर्कुलर में लिखा है, कि सभी को “सूचित किया जाता है कि Indian Railways ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट की बुकिंग के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है। यात्रियों की मांग पर उन्हें बच्चो के लिए टिकट खरीदने और बुक करने का विकल्प दिया गया है।” अगर वे चाहते हैं तो उनके 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ अलग से बुक कर सकते है। और अगर वे अलग बर्थ नहीं चाहते हैं, तो यह मुफ़्त है, जैसा कि पहले हुआ करता था।”

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रेल मंत्रालय के दिनांक 06.03.2020 के एक परिपत्र में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में अपने साथ ले जाया जा सकता है । हालांकि, अलग बर्थ या सीट (कुर्सी कार में) नहीं दी जाएगी। इसलिए किसी भी टिकट की खरीद की आवश्यकता नहीं है बशर्ते अलग बर्थ का दावा न किया जाए। तथापि, यदि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बर्थ/सीट मांगी जाती है तो पूर्ण वयस्क किराया वसूल किया जाएगा।
पीआईबी से इनपुट के साथ
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