केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार, 29 मार्च, 2022 को लोकसभा में कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर के बाहर के 34 लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति खरीदी है।
अनुच्छेद 370, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया और बाहर से लोगों को संपत्ति हासिल करने से रोक दिया, को 5 अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया गया और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।
उन्होंने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा, “जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बाहर के 34 लोगों ने जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति खरीदी है।”
श्री राय ने कहा कि संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांदरबल जिलों में स्थित हैं।